MP Guest Teachers : बड़ा झटका, अतिथि शिक्षक नहीं किए जाएंगे नियमित, सीधी भर्ती में मिलेगा 25 प्रतिशत आरक्षण
MP Guest Teachers: Big shock, guest teachers will not be made regular, 25 percent reservation will be given in direct recruitment.
![MP Guest Teachers : बड़ा झटका, अतिथि शिक्षक नहीं किए जाएंगे नियमित, सीधी भर्ती में मिलेगा 25 प्रतिशत आरक्षण](/wp-content/uploads/2024/04/Untitled-1-copy-29.jpg)
MP Guest Teachers : मध्य प्रदेश के सैकड़ो अतिथि शिक्षकों ने हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं नियमित करने के लिए याचिका लगाई थी। सभी अतिथि शिक्षक BEd डिग्री होल्डर एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं। हाई कोर्ट ने यह मामला लोक शिक्षण संचालनालय के पास भेज दिया था। दिनांक 10 अक्टूबर 2023 को हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद आज दिनांक 18 अप्रैल 2024 को लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस मामले में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
MP Guest Teachers : बड़ा झटका, अतिथि शिक्षक नहीं किए जाएंगे नियमित, सीधी भर्ती में मिलेगा 25 प्रतिशत आरक्षण
- यह भी पढ़ें : Best Jio Recharge Plan : सबसे बेस्ट है जीयो का ये प्लान, रोज मिलेगा 2.5GB Data साथ में Free OTT और फ्री कॉलिंग
क्या लिखा है एमपी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश में
यह आदेश जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिथि शिक्षकों की नियमित करने की याचिका का DPI ने निराकरण करते हुए जारी किया।इसमें लिखा है कि राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम एक दिसंबर 2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रविधान है। सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रविधान/नियम नहीं है ।
साथ ही अतिथि शिक्षकों के लिए 25% आरक्षण के आधार पर प्रवर्गवार मेरिट क्रम में नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्ताओं के अभ्यावेदन अमान्य कर प्रकरण निराकृत किया जाता है। बता दे कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 70 हजार से अधिक अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं।
![MP Guest Teachers : बड़ा झटका, अतिथि शिक्षक नहीं किए जाएंगे नियमित, सीधी भर्ती में मिलेगा 25 प्रतिशत आरक्षण](/wp-content/uploads/2024/04/photo_6129500892622339234_w-e1713591862571.jpg)
शिक्षक भर्ती में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान है
डीपीआई की ओर से आदेश में लिखा है कि मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम एक दिसंबर 2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रविधान है। सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रविधान/नियम नहीं है।
Source – Internet
- यह भी पढ़ें : Viral Lady Polling Officer: कौन है ये खूबसूरत लेडी पोलिंग ऑफिसर… जिनकी खूबसूरती पर फिदा हुए यूजर्स
- यह भी पढ़ें : Wildlife Video: एक ही शिकार पर झपट पड़े 3 खतरनाक शिकारी, फिर आगे जो हुआ उसे देख रोंगटे खड़े हो जाएंगे
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें। मध्यप्रदेश (MP Latest News) की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहे taptidarshan.com से।