मध्य प्रदेश

MP Guest Teachers : बड़ा झटका, अतिथि शिक्षक नहीं किए जाएंगे नियमित, सीधी भर्ती में मिलेगा 25 प्रतिशत आरक्षण

MP Guest Teachers: Big shock, guest teachers will not be made regular, 25 percent reservation will be given in direct recruitment.

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MP Guest Teachers : मध्य प्रदेश के सैकड़ो अतिथि शिक्षकों ने हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं नियमित करने के लिए याचिका लगाई थी। सभी अतिथि शिक्षक BEd डिग्री होल्डर एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं। हाई कोर्ट ने यह मामला लोक शिक्षण संचालनालय के पास भेज दिया था। दिनांक 10 अक्टूबर 2023 को हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद आज दिनांक 18 अप्रैल 2024 को लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस मामले में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

MP Guest Teachers : बड़ा झटका, अतिथि शिक्षक नहीं किए जाएंगे नियमित, सीधी भर्ती में मिलेगा 25 प्रतिशत आरक्षण

क्या लिखा है एमपी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश में

यह आदेश जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिथि शिक्षकों की नियमित करने की याचिका का DPI ने निराकरण करते हुए जारी किया।इसमें लिखा है कि राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम एक दिसंबर 2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रविधान है। सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रविधान/नियम नहीं है ।

साथ ही अतिथि शिक्षकों के लिए 25% आरक्षण के आधार पर प्रवर्गवार मेरिट क्रम में नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्ताओं के अभ्यावेदन अमान्य कर प्रकरण निराकृत किया जाता है। बता दे कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 70 हजार से अधिक अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं।

MP Guest Teachers : बड़ा झटका, अतिथि शिक्षक नहीं किए जाएंगे नियमित, सीधी भर्ती में मिलेगा 25 प्रतिशत आरक्षण
Credit – Social Media

शिक्षक भर्ती में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान है

डीपीआई की ओर से आदेश में लिखा है कि मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम एक दिसंबर 2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रविधान है। सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रविधान/नियम नहीं है।

Source – Internet

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