Betul Court Decision: नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास 7,000 रूपए के जुर्माने से दंडित (Betul Court Decision) किया गया। प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी एस.पी.वर्मा, वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/अनन्य विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी द्वारा की गई।
शादी का देता था झांसा – Betul Court Decision
मामला यह हैं कि पीड़िता ने मुलताई पुलिस थाने (Betul Court Decision) में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसकी जान-पहचान की एक लड़की के घर उसका आना-जाना है, वहां आरोपी राजेश पिता रामा करोले, उम्र-32 वर्ष, निवासी-थाना मुलताई आता-जाता रहता था, जिससे उसकी पहचान हो गई थी। राजेश उससे कहता था कि वह उसे पसंद करता है, शादी करना चाहता है।
- Also Read : Betul News: रेलवे ट्रैक के पास खंबे पर लोवर के नाड़े से लटकी मिली लाश, पहचान करने में जुटी पुलिस
बार-बार में किया गलत काम – Betul Court Decision
वर्ष 2017 जून महीने में राजेश करोले ने उसे घुमाने का कहकर मुलताई लेकर आया था। मुलताई में उसे बस स्टेण्ड के पास देशमुख लॉज में रखा और रात में राजेश ने उसके साथ गलत काम करने का बोला तो पीड़िता ने मना कर दिया। फिर राजेश कहने लगा कि हम जल्द ही शादी कर लेंगे, क्यों डरती हो। वह शादी करने की बात को लेकर उसके भरोसे में आ गई।
उस रात राजेश ने उसके साथ 2-3 बार गलत काम (बलात्कार) किया। तभी से राजेश करोले लगातार पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम (बलात्कार) करता रहा है।
पीड़िता की उक्त शिकायत पर आरोपी राजेश के विरूद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। नक्षा-मौका बनाया गया तथा न्यायालय के समक्ष धारा 164 द.प्र.सं. के कथन कराए गए।
आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल म.प्र. के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया।
- Also Read : Multai News : त्वरित कार्रवाई – खेत में युवती से रेप करने वाले आरोपी को मुलताई पुलिस ने किया गिरफ्तार
इसके आधार पर माननीय विशेष न्यायाधीश, अनन्य विशेष न्यायालय, (पॉक्सो एक्ट) 2012 बैतूल (म.प्र.) ने आरोपी राजेश करोले को दोषी पाते हुए, धारा 3(2)(अ) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 2,000 रुपए के जुर्माना तथा धारा 376(2)(एन) भादवि व धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया।
- Also Read : Hero Splendor Plus: अब कम कीमत में घर ले आए हीरो की बाइक, तगड़े फीचर्स के साथ शानदार माइलेज
प्रदेश और जिले की सभी जरूरी खबरों के लिए जुड़े हमारे व्हाट्सअप से…