Betul Crime News: पत्नी को पहले पीटा फिर गला घोंट कर दी हत्या, आरोपी को उम्रकैद की सजा
Betul Crime News: Wife was first beaten and then strangled to death, accused sentenced to life imprisonment
Betul Crime News: 3 साल पहले जंगल गई पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के आरोपी को जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। गला दबाने से पहले उसने पत्नी की पिटाई भी की थी। आरोपी अभी भी जेल में है।
मामले में लोक अभियोजक नितिन मिश्रा ने बताया कि आरोपी सुनील उर्फ चुब्बू बैतूल शहर के अर्जुन नगर में रहता है। 5 जनवरी 2021 को वह पत्नी रावली बाई उर्फ उर्मिला के साथ लकड़ी बिनने चिखलार के जंगल गया था। यहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। गुस्से में चुब्बू ने पत्नी की पहले जमकर पिटाई की फिर गला दबाकर हत्या कर दी।
Betul Crime News: पत्नी को पहले पीटा फिर गला घोंट कर दी हत्या, आरोपी को उम्रकैद की सजा
हत्या के बाद लाश के पास ही बैठा रहा। तभी उसकी साली का बेटा आ गया। उसने उर्मिला की गिरने से मौत होने की बात कही। उर्मिला के शरीर पर चोट के निशान से मामला खुल गया। कोतवाली पुलिस ने चुब्बू को गिरफ्तार कर 7 जनवरी को जेल भिजवा दिया।
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