Betul News: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं आवाज जन कल्याण समिति के समन्वय से जिला न्यायालय के एडीआर भवन में बाल संरक्षण एवं बाल तस्करी विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्राणेश कुमार प्राण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
कार्यशाला में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्राण ने बताया कि बालकों के अधिकारों की घोषणा को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म अथवा वंश का भेदभाव किए बिना बच्चों को स्वस्थ एवं सामान्य ढंग से तथा स्वतंत्र व गौरवपूर्ण परिस्थिति में उनका शारीरिक ,मानसिक, नैतिक आध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास करने के योग्य बनाने के लिए सिद्धांतों को बनाया है। प्रत्येक बालक को जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार और भागीदारी का अधिकार प्रदान किया गया है। यह हम सभी का दायित्व है कि हम बालक के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहे।
कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती दीपिका मालवीय, विशेष न्यायधीश पॉक्सो न्यायालय श्री राकेश बंसल, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड श्रीमती पूजा सिंह मौर्य, अधिवक्ता एवं अध्यक्ष बाल कल्याण समिति श्री कपिल वर्मा, जिला श्रम अधिकारी श्री धम्मदीप भगत, पूर्व सदस्य बाल कल्याण समिति श्री संजय शुक्ला, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मिथिलेश डेहरिया एवं आवाज जन कल्याण समिति समन्वयक श्री भूपेंद्र लोखंडे के द्वारा भी प्रतिभागियों को बाल विधियों की जानकारी प्रदान की गई।
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इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, विकास खंड शिक्षा अधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, परियोजना अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर उपस्थित रहे।
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