Betul Crime: बड़े भाई की हत्या करने वाले भाई को आजीवन कारावास की सजा, जमीन विवाद में हुई थी घटना
Betul Crime: Life imprisonment to the brother who murdered his elder brother, the incident took place over a land dispute.
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- विजय सावरकर
Betul Crime: मुलताई। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कुल्हाड़ी से बड़े भाई की हत्या करने के आरोप में दोषी ठहराते हुए छोटे भाई को आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया है.
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सरकारी वकील राजेश साबले ने बताया थाना साइखेड़ा क्षेत्र के ग्राम बिरूल बाजार में 27 जून 2022 की रात में ग्राम बिरूल बाजार निवासी कमलेश पाटिल का बड़ा भाई बुधराव रात में शराब पीकर घर आया. कमलेश से कहा तू घर से निकल जा तेरे को कोई जमीन जायदाद नहीं मिलेगी. बुधराव छोटे भाई कमलेश से झगड़ा करने लगा. कमलेश ने झगड़ा करने से मना किया तो बुधराव ने कमलेश के पेट में मुक्का मार दिया और घर में रखी पलंग पेटी पर जाकर बैठ गया.
Betul Crime: आजीवन कारावास की सजा
कमलेश को गुस्सा आया तो उसने घर में रखी कुल्हाड़ी से बुधराव के सिर और चेहरे पर कई बार हमला किया. बुधराव की मौके पर ही मौत हो गई थी. सूचना पर पुलिस ने आरोपी कमलेश पाटिल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया न्यायाधीश ने सुनवाई उपरांत आरोपी कमलेश पिता गोविंद पाटील 35 साल को धारा 302 के आरोप में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा और 2 हजार रुपए के जमाने से दंडित किया है.
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