Betul Court News : पति की गैरमौजूूूूदगी में घर मेंं घुसकर विवाहिता से दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई आरोपी को 10 साल का सजा
Betul Court News: Raped a married woman by entering the house in the absence of her husband, the court sentenced the accused to 10 years imprisonment,

- विजय सावरकर, मुलताई
मुलताईं नगरीय क्षेत्र में एक विवाहिता के घर मे रात में घुसकर विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी ठहराते हुए 10 साल के कारावास और 13 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक राजेश साबले ने बताया बीते 27 सितम्बर 2020 की रात करीब 11 बजे के दरमियान पीड़िता अपने घर पर अकेली थी। उसका पति 3 दिन पूर्व से गाड़ी लेकर भोपाल गया था। इस दौरान आरोपी जयप्रकाश पिता मनोहर सुर्यवंशी 38 वर्ष निवासी पौनी उसके घर उधार लिए 9 हजार रुपए वापस करने आया। पीड़िता ने दरवाजा खोला तो आरोपी ने उसे धक्का देकर घर के अंदर कर दिया और डरा धमकाकर पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया।

कोर्ट ने सुनाई सजा – Betul Court News
दुष्कर्म की बात किसी की बताने पर गला दबाकर जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद आरोपी पीछे के गेट से भाग गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी जयप्रकाश सूर्यवंशी के खिलाफ धारा 450, 376, 506 भादवि के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई उपरांत न्यायाधीश ने आरोपी जयप्रकाश सुर्यवंशी को रात्रि में घर मे घुसकर जबरन दुष्कर्म करने के लिए दोषी पाते हुए धारा 376 (1) भादवि के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 8 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 450 भादवि के तहत 5 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।