Betul Big Breaking : आठनेर थाने के लॉकअप से एक बलात्कार का आरोपी फरार हो गया है और इसकी कोई भी जानकारी मिलने पर सूचना थाना प्रभारी सहित दो अन्य सब इंस्पेक्टर को उपलब्ध कराने के लिए आठनेर थाने के पुलिस कर्मी अन्य थाने के पुलिसकर्मियों को व्हाट्सऐप पर मैसेज कर रहे हैं। मामले को दबाने, छुपाने के भरकस प्रयास किए जा रहे है। बताया जा रहा है कि घटना शुक्रवार अपरान्ह 4 बजे के दरम्यान की है। जो आरोपी फरार हुआ है, उस पर एक 10 वर्षीय बालिका से दुराचार करने का आरोप है। मामले में आठनेर थाना प्रभारी राजन उइके कह रहे है कि संदेही था, जबकि नामजद आरोपी था।
उक्त आरोपी के खिलाफ मार्च माह में शिकायत होने के बाद अप्रैल माह में एफआईआर दर्ज हुई थी। जिसका अपराध क्रमांक 320/23 है और धारा 376 भादवि है। आरोपी को लेकर जो मैसेज व्हाट्सऐप पर एक-दूसरे को शेयर किया जा रहा है, उसमें आरोपी का नाम गोलू उर्फ संदीप पिता कमजीलाल सेमरे उम्र 19 वर्ष निवासी खड़गढ़ बताया जा रहा है। इसका हुलिया रंग सावला, इकहरा बदन, कद 5 फीट 2 इंच है। वहीं फरार होते समय इसने नीली चौकड़ी रंग शर्ट और काले रंग का पेंट पहन रखा था।
Betul Big Breaking – राउंडअप किया गया था आरोपी
बताया गया कि इस आरोपी को गुरुवार को पुलिस ने राउंडअप किया था, लेकिन इसकी गिरफ्तारी रिकॉर्ड पर नहीं ली थी। इसे बकरा-बकरी चोरी के दो आरोपियों के साथ लॉकअप में रखा गया था।
शुक्रवार शाम को हितेन्द्र चौधरी नामक एक एएसआई ने बकरा-बकरी चोरी के दोनों आरोपियों को लॉकअप से बाहर निकाला और बिदा कर दिया। इसके बाद लॉकअप लापरवाही से खुला छोड़ दिया और इसका फायदा उठाकर आरोपी गोलू फरार हो गया। चूंकि उसकी गिरफ्तारी शो नहीं की गई थी, इसलिए खोजबीन के लिए आपस में ही गोलू की फोटो के साथ आठनेर थाने के पुलिसकर्मी एक-दूसरे को मैसेज कर रहे है।
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इनका कहना है…
बलात्कार का आरोपी नहीं, संदेही था। पकड़कर लाए थे, चला गया।
– राजन उइके, टीआई आठनेर
क्या मामला है, दिखवाता हूं और जानकारी लेकर कार्रवाई करेंगे।
-भूपेन्द्र मौर्य, एसडीओपी भैंसदेही
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Betul Big Breaking : पत्नी के चेहरे पर एसिड डालने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने सुनाई सजा
Betul Big Breaking : बैतूल। अपर सत्र न्यायलय आमला ने पत्नी पर एसिड डालने वाले आरोपी पति को सजा सुनाई है। आरोपी को 2 वर्ष, एक माह और 16 दिन के कारावास एवं दस हजार रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। आरोपी पति बलराम पिता गोविंदा उम्र 28 साल निवासी करपा तहसील मुलताई को धारा 324 में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है।
इस प्रकरण में मप्र शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जगदीश परते आमला द्वारा किया गया। श्री परते ने बताया कि पुलिस थाना बोरदेही में ग्राम बिसखान निवासी दुर्गा बाई ने रिपोर्ट की थी कि ग्राम बिसखान थाना बोरदेही कि 05 मई 2019 की रात्रि एक बजे एकदम से किसी ने उसकी बेटी रोशनी के ऊपर कुछ डाला। इससे उसके चेहरे, गाल एवं कान में जलन होने लगी। उसने देखा कि वह रौशनी का पति बलराम था और रौशनी ने भी देखा।
इसके बाद आरोपी बलराम शीशी छोड़कर भाग गया। अंकित एवं आकाश ने पीछा किया, लेकिन वह भागने में सफल हो गया। इसके बाद डायल 100 वाहन को बुलाकर मुलताई अस्पताल ले जाकर भर्ती किया गया।
प्रकरण का विचारण अपर सत्र न्यायालय आमला द्वारा किया गया। प्रकरण में मप्र राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष अभियोजन के मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया और तर्क प्रस्तुत किये। अभियोजन पक्ष न्यायालय में आरोप सिद्ध करने में सफल रहा। जिसके चलते आरोपी को सजा सुनाई गई।