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Court Order in Rape Case : नाबालिग के अपहरण और बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

Court Order in Rape Case: 20 years of rigorous imprisonment to the accused who kidnapped and repeatedly raped a minor.

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Court Order in Rape Case : माननीय अनन्य विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो एक्ट) ने थाना कोतवाली बैतूल के अंतर्गत निवास करने वाली 17 वर्षीय अवयस्क बालिका का अपहरण कर उसके साथ बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपी बनवारी करछले पिता गोण्डू करछले, उम्र 25 वर्ष निवासी थाना कोतवाली बैतूल, जिला बैतूल का धारा 5 (एल)/6, पॉक्सो एक्ट समाविष्ट धारा 376 (2) (एन) भा.द.वि. के अपराध का दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000 रू. एवं धारा 363 भादवि का दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000/- रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एस.पी. वर्मा एवं वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/अनन्य विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी के द्वारा पैरवी की गयी।

प्रकरण की जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ए.डी.पी.ओ. अमित राय ने बताया कि दिनांक 26 जून 2021 को पीड़िता के पिता ने थाना कोतवाली में उपस्थित होकर इस आशय की FIR दर्ज करवाई कि उसकी पुत्री उम्र 17 वर्ष घर में बिना बताए कहीं चली गई है। उसे आशंका है कि कोई अज्ञात आरोपी उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया है।

पीड़िता के पिता की शिकायत पर अपराध दर्ज कर प्रकरण का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के दौरान पीड़िता को दस्तयाब किया गया।

Court Order in Rape Case : नाबालिग के अपहरण और बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

पीड़िता ने पूछताछ करने पर यह बताया कि आरोपी बनवारी उसे शादी करने का झांसा देकर पुणे एवं पीथमपुर लेकर गया था। आरोपी ने उसके जबरदस्ती कई बार गलत काम बलात्कार किया है। पीड़िता के कथनों के आधार पर प्रकरण में धाराओं का ईजाफा किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस थाना कोतवाली द्वारा आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर माननीय अनन्य विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना पुलिस थाना कोतवाली में पदस्थ उ.नि. प्रीति पाटिल के द्वारा की गई। जहां विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए दंडित किया गया।

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