Betul Samachar: जिला अस्पताल में संविधान के प्रावधानों के विपरीत सुरक्षा सेवा ठेका देने का आरोप
Betul Samachar: Allegation of giving security service contract in the district hospital contrary to the provisions of the Constitution.
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Betul Samachar: सुरक्षा सेवा के लिये जिला चिकित्सालय बैतूल से जारी निविदा सूचना में दर्शायी गई शर्तें एवं स्थितियों के लिये विवरण में दर्शाई कुछ शर्तें भारतीय संविधान के प्रावधानों के विपरीत होने का आरोप लगाते हुए बैतूल की सेफ्टी स्क्वायड सुरक्षा एजेंसी ने सीएमएचओ से शिकायत की है।
सेफ्टी स्क्वायड के संचालक राजू नरेश मालवीय का कहना है कि विभाग ने सिक्योरिटी गार्ड और हाउसकीपिंग के दो टेंडर जारी किए। हाउसकीपिंग में टर्नओवर एक करोड़ मांगा है, सिक्योरिटी गार्ड में 50 लाख मांगे। कुल मिलाकर टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी है कि कोई बाहरी व्यक्ति ही इस टेंडर को ले पाएगा, लोकल के लिए कोई प्रावधान नहीं छोड़ा है।
शिकायत आवेदन में उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन कम हॉस्पीटल सुपरिटेंडेंट जिला चिकित्सालय द्वारा ठेका सुरक्षा सेवा के लिये निविदा सूचना जारी की गई है जो जिला चिकित्सालय बैतूल के लिये प्रावधानित है। इस निविदा के लिये जो शर्तें व स्थितियां दर्शाने वाला विवरण संलग्न किया गया है। उसमें अनुक्रमांक 08 पर दर्शित शर्त की सिक्यूरिटी सर्विसेज एम्प्लॉयी का प्राविडेंट फंड एकाउन्ट नंम्बर उसके प्रोफाइल के सहित दर्शाना है।
चूंकि यह टेंडर व्यक्तिगत न होकर ऐसी समिति या संस्था के द्वारा ही भरा जाना है जो इस कार्य के लिए निजी सुरक्षा एजेंसी (रेगुलेशन) विधि 2005 के अंतर्गत पंजीबद्ध है। इस संबंध में यह तथ्य विचारणीय है कि ऐसी संस्था के पास सुरक्षाकर्मी अतिरिक्त रूप में नहीं हो सकते हैं, जिनका वेतन स्वयं कंपनी निर्वाहित करती हो क्योंकि जिस सुरक्षा कर्मी को वेतन प्राप्त होगा वही राज्य सरकार के द्वारा संचालित बीमा एवं भविष्य निधि संगठन में अपना अंशदान दे सकेगा।
ऐसे भविष्य निधि के अंशदान हेतु भविष्य निधि नियमों में यह व्यवस्था है कि भविष्य निधि के अंशदान का आधा भाग संबंधित कर्मचारी देगा और आधा भाग वह संस्था या उपकम देगा जिसमें वह नियोजित है, तथा इसको देने की वैधानिक जिम्मेदारी संस्था या उपक्रम की है। ऐसी स्थिति में ऐसी संस्था या समिति वह अपने उन कर्मचारियों को विवरण इसमें प्रस्तुत करेंगे जो पूर्व से ही नियोजित है इस प्रकार नेय व्यक्तियों को इस टेंडर में दर्शायी गयी शर्तों के अधीन नियोजन मिल ही नहीं पायेगा।
Betul Samachar: जिला अस्पताल में संविधान के प्रावधानों के विपरीत सुरक्षा सेवा ठेका देने का आरोप
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विधि विपरीत है निविदा की शर्त
आवेदन में उल्लेख किया गया कि निविदा की शर्त विधि विपरीत है। शासन की नीति बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की है जबकि निविदा की शर्त के अनुसार वे ही व्यक्ति जो पूर्व से नियोजन में हैं तथा अपना भविष्य निधि अंशदान दे रहे हैं, का ही विवरण उनके भविष्य निधि कमांक एवं प्रोफाइल का देना अनिवार्य शर्त है।
इस शर्त के कारण मुख्य चिकित्सालय बैतूल में उन सुरक्षाकर्मी जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर इस हेतु अपने आप को नियोजन हेतु तैयार किया है, उन्हें रोजगार ही नहीं मिलेगा। सेवा के लिये निविदा की शर्त क्र 08 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18, जिसमें समानता का अधिकार दिया गया है, की मूल भावना के विपरीत होकर प्रावधानों का उल्लंघन करती है।
यह है शर्त
निविदा सेवा की शर्तें एवं स्थिति के अनुक्रमांक 12 पर निविदाकर्ता हेतु यह शर्त है कि विगत 3 वर्षों में 300 शायिकाओं (बेड) वाले चिकित्सालय जिसमें उसे कार्यादेश दिया गया हो का अनुभव प्रमाण पत्र इस हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बैतूल जिले में जिला मुख्यालय के मुख्य चिकित्सालय जिसमें अनुमानतः 400 बेड की चिकित्सा सेवायें उपलब्ध हैं, को छोडकर ऐसी कोई चिकित्सालय नहीं है, जिसके यहां 300 बेड की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।
यह शर्त भी उन संस्थाओं और समितियों को लाभान्वित करने का उपक्रम होगा जो कि बडे-बडे मेट्रोपोलिटन सिटी जिसमें 300 बेड के चिकित्सालय होंगे और उसमें सुरक्षा सेवा देने हेतु जो पहले से ही उसके साथ नियोजित होगा उसे ही इस टेंडर के माध्यम से लाभार्थी होने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार यहां पर भी छोटी संस्थाओं को पैसे अवसर मिलने से वंचित किया जा रहा है।
इसी प्रकार निविदा सूचना सुरक्षा सेवा की शर्ते एवं स्थितियों के अनुक्रमांक 14 जिसमें वार्षिक सकल आय के संबंध में विधिक दस्तावेज जिसमें सेक्शन 01 सामान्य सूचनायें निविदा कर्ता हेतु उल्लेखित है के अनुक्रमांक 05 पर पात्रता मापदंड के लिये सह अनुक्रमांक ‘सी’ में निविदाकर्ता को वार्षिक टर्नओवर रु पचास लाख कम से कम पिछले तीन वित्तीय वर्षों मे होना और साथ ही उसमें उनका मुनाफा भी दर्शाना आवश्यक है।
यह शर्त मेट्रोपोलिटन सिटी के उन संस्थाओं और समितियों की हो सकती है जो बडे बडे टेंडरों के माध्यम से शर्त के अनुसार उनकी वित्तीय वार्षिक आय को दिखाते हों। आवेदक संस्था का कहना है कि बैतूल एक छोटा जिला है तथा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने से इसकी आर्थिक प्रगति और विकास की गति बडे-बडे शहरों के अनुपात में कम है।
ऐसी स्थिति में बैतूल जिले में निवासरत व्यक्तियों को सुरक्षा सेवा हेतु विधि अनुसार पंजीयन की शर्तें पूरी करने पर भी इस शर्त के बंधन के कारण इस टेंडर में भाग लेने का अवसर से वंचित रहना पडेगा और साथ ही उसके द्वारा सुरक्षा सेवा के लिये तैयार किये गये ऐसे नौजवान युवक एवं युवतियों को रोजगार नहीं मिल सकेगा।
ऐसी स्थिति में उन्होंने शर्तें व स्थितियां दर्शाने वाला विवरण के अनुक्रमांक 08, 12 एवं 14 को शिथिल करते हुए नियोजन का अवसर प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करने की मांग की ताकि बैतूल जिले के स्थानीय व्यक्तियों, संस्थाओं और उपक्रम को रोजगार देने के अवसर प्रदान हो। आवेदन की प्रतिलिपि सचिव,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं सहित कलेक्टर बैतूल को प्रेषित की गई।
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