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Betul Samachar : नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में बैतूल कोर्ट ने दो आरोपियों को दी सजा

Betul Samachar : नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में बैतूल कोर्ट ने दो आरोपियों को दी सजा
Source – Social Media

Betul Samachar : तीन साल पहले एक 17 वर्षीय अनुसूचित जनजाति वर्ग की नाबालिग बालिका को अश्लील कमेंट करने वाले आरोपियों को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया है. शुक्रवार को अदालत ने यह सजा सुनाई है.

जानकारी के अनुसार कोर्ट ने 17 वर्षीय नाबालिग बालिका को अश्लील कमेंट करने वाले आरोपी देवेन्द्र पिता गुलाबराव पारखे.(34) निवासी-थाना झल्लार, को दोषी पाते हुए, एससी/एसटी एक्ट में 1 वर्ष सश्रम का कारावास, 2 हजार रूपए जुर्माना तथा धारा 3(1) (4) (i) (ii) एससी/एसटी एक्ट में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपए के जुर्माने तथा आरोपी संदीप धुर्वे पिता गुड्डी धुर्वे, (25), निवासी-बेहडाढ़ाना, भीमपुर, को दोषी पाते हुए. धारा 12 पॉक्सो एक्ट (समाहित धारा 354क IPC) में 1 वर्ष सश्रम का कारावास एवं 2 हजार रूपए जुर्माने से दण्डित किया गया. (Betul Samachar)

यह हुई थी घटना (Betul Samachar)

पीड़िता ने 12 मार्च 2020 को पुलिस थाना चिचोली में शिकायती आवेदन देकर बताया कि 11 मार्च 2020 को शाम करीब 4:30 बजे वह अकेले अपने गांव की दुकान में सामान लेने गई थी. वहीं दुकान के पास उसे देवेन्द्र पारखे और संदीप धुर्वे मिले. दोनों बुरी नीयत से कमेंट कर उस से बोले की तुझसे कुछ बात करना है. पीड़िता ने उनसे बात करने से मना कर दिया और जाने लगी. तो दोनों ने उसे धमकी देकर बोला कि तुझे देख (Betul Samachar) लेंगे. फिर पीड़िता घर भागकर आ गई और सारी बात उसके घरवालों को बताई. पीड़िता की उक्त शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था. (Betul Samachar)

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