Betul Rape Case: बैतूल में नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को माननीय विशेष न्यायाधीश, अनन्य विशेष न्यायालय, (पॉक्सो एक्ट) 2012 बैतूल (म.प्र.), ने 20 साल की कठोर सजा सुनाई हैं, साथ ही युवक पर न्यायालय ने जुर्माना भी लगाया है। प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी एस.पी.वर्मा, वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/अनन्य विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी द्वारा की गई।
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बताया गया कि 23.04.2020 को पीड़िता ने पुलिस थाना कोतवाली बैतूल में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह कक्षा 10वी की पढ़ाई कर रही है। दिनांक 18.04.2020 को सुबह करीब 10 बजे वह बकरी चराने जंगल गई थी, उसे लौटते समय एक बकरी नहीं मिल रही थी, जिसे वह जंगल में ढूंढ़ रही थी। दोपहर करीब 02 बजे बकरी मिलने पर घर लौट रही थी तभी पीछे से पप्पू मर्सकोले जिसे लोग सुमित के नाम से जानते है, ने उसे अकेला पाकर रास्ता रोका और उसे घसीटते हुए मुंह दबाकर जमीन पर गिरा दिया और जबरदस्ती उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया।
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इस दौरान चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मम्मी दौड़ते हुए आ गई। मम्मी को देखकर पप्पू भाग गया। उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई। लॉकडाउन के कारण आना-जाना बंद होने के कारण समय पर रिपोर्ट नहीं करा पाई।
पीड़िता ने दिनांक 23.04.2023 को उक्त घटना कि शिकायत की थी, जिस पर आरोपी पप्पू उर्फ सुमित के विरूद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। नक्षा-मौका बनाया गया तथा न्यायालय के समक्ष धारा 164 द.प्र.सं. के कथन कराए गए। आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल म.प्र. के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
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विचारण में अभियोजन ने पीड़िता एवं साक्षियों के कथन पूर्ण सतर्कता एवं सावधानी पूर्वक कराए, जिसके परिणाम स्वरूप अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी पप्पू उर्फ सुमित उम्र-24 वर्ष, निवासी-थाना बैतूल, जिला-बैतूल (म.प्र.) को दोषी पाते हुए, धारा 376(3) भादवि (समाहित धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट) में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रुपए जुर्माने तथा धारा 341 भादवि में 01 माह का सश्रम कारावास एवं 500रू के जुर्माने से दंडित किया गया।
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