Betul Crime: माननीय अनन्य विशेष न्यायालय, (पॉक्सो एक्ट) 2012 बैतूल (म.प्र.), ने 15 वर्षीय नाबालिग युवती का व्यपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजकुमार पिता जगराम मर्सकोले, उम्र-25 वर्ष, निवासी-थाना चोपना, जिला-बैतूल (म.प्र.) को दोषी पाते हुए, धारा 376(3) समाहित धारा 376(2)(एन) भादवि एव धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000रू. का जुर्माना तथा धारा 363 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,000रू. के जुर्माने से दण्डित किया गया.
प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एस.पी.वर्मा के निर्देशन में वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/अनन्य विषेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी एवं वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती वंदना शिवहरे द्वारा पैरवी की गयी.
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घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 16-09-2020 को पीड़िता के पिता ने थाना रानीपुर में इस आषय की गुमइंसान रिपोर्ट लेख करायी कि पीड़िता उसकी पुत्री है, दिनांक 15-09-2020 को रात्रि करीब 10:00 बजे वे लोग खाना खाकर घर पर सो गए थे, पीड़िता अपनी मां के साथ सोई हुई थी. रात करीब 11:00 बजे उसकी पत्नी ने उसे उठाया और बताया कि पीड़िता बिस्तर पर नहीं है और घर के पीछे का दरवाजा खुला हुआ है, तो उन्होंने पीड़िता को बाहर जाकर देखा और पूरे गांव तथा रिष्तेदारी में तलाष किया, किंतु पीड़िता का कहीं कुछ पता नहीं चला.
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पीड़िता के पिता ने बताया (Betul Crime)
पीड़िता के पिता की रिपोर्ट के आधार पर थाना रानीपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर विवेचना की गयी. विवेचना के दौरान पीड़िता को आरोपी राजकुमार के कब्जे से दस्तयाब किया गया, पीड़िता का मेडिकल परीक्षण (Betul Crime) कराया गया, पीड़िता से पूछताछ कर उसके धारा 164 द.प्र.सं. के कथन कराये गये, साक्षियों के भी कथन लिये गये. घटना स्थल का नक्षा-मौका बनाया गया, पीड़िता की उम्र से संबंधी आवष्यक दस्तावेज प्राप्त किये गये.
आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया. पीड़िता से पुलिस (Betul Crime) द्वारा पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि आरोपी उसे औब्दुल्लागंज लेकर गया था, औब्दुल्लागंज में आरोपी एक कम्पनी में टाईल्स बनाने का काम करता था, जहां उसे रूम मिला हुआ था, वहां आरोपी ने उसके साथ एक-दो बार गलत काम कर शारीरिक संबंध बनाये थे. पुलिस उसे तथा आरोपी को औब्दुल्लागंज से रानीपुर लेकर आयी थी. अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी (Betul Crime) को दंडित किया गया.
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