Betul Court Decision : (मुलताई)। खेत में लगी फसल काटने को लेकर हुए विवाद में महिला के साथ मारपीट करने वाले पति-पत्नी सहित तीन आरोपियों को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने दोषी ठहराते हुए एक एक साल के कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाली वरिष्ठ सहायक लोक अभियोजन अधिकारी मालिनी देशराज ने बताया बीते 4 अप्रैल 2020 को फरियादी वंदना पति विनोद निवासी ग्राम बारहवीं ने थाना साईखेड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके पिता के साथ उसने रघुनाथ माथनकर का खेत बटाई पर लिया था। जिसमे गेहूं की फसल लगाई थी। 4 अप्रैल को मुकुंदराव पिता सरावन माथनकर, उसकी पत्नी मालता माथनकर और सरावन पिता नारायण माथनकर उसके बटाई वाले खेत में गेहूं की फसल काट रहे थे।
जिन्हें फसल काटने से मना किया तो तीनो ने उसके साथ मारपीट कर हंसिया भी मारा। मारपीट से चोट आई।फरियादी वंदना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी मुकुंदराव माथनकर,मालता माथनकर और सरावन माथनकर सभी निवासी ग्राम रावा के खिलाफ धारा 323, 324 सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए धारा 324 के तहत एक-एक वर्ष के कारावास और प्रत्येक को सात सात सौ रुपए के अर्थदंड से और धारा 323 के तहत छह छह माह के कारावास से दंडित किया है।