Court Decision (बैतूल)। मुलताई न्यायालय ने बहुचर्चित मर्डर केस में 3 आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया है। घटना 2 साल पुरानी है। मृतक के साथ तीनों का विवाद हुआ था। परिवार के लोगों की शिकायत पर पुलिस ने तीनों लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
मिली जानकारी के अनुसार शासन विरुद्ध मोहन पवार, सुदामा गिरहारे, दयाराम उकंडे निवासी बरई को अपराध क्र.784/2021 में धारा 302 के तहत हत्या का मामला पंजीबद्ध किया गया था। आरोपित मोहन पवार, सुदामा गिरहारे एवं दयाराम उकंडे की ओर से इरफान खान, इमरान खान अधिवक्ता एवं सहयोगी मोहम्मद फैजान शेख एवं उच्च न्यायालय जबलपुर के सीनियर अधिवक्ता संजय शर्मा के मार्गदर्शन में पैरवी की गई।
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इस प्रकरण में करीब 2 वर्ष बाद सफलता प्राप्त हुई एवं मोहन सुदामा एवं दयाराम को माननीय न्यायालय द्वारा आज बरी कर दिया गया। अभियोजन की ओर से पूर्ण प्रयास किया गया था कि तीनों आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। (Court Decision)
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अधिवक्ता इरफान खान द्वारा कड़ी मेहनत और लगन से केस में बड़ी सफलता प्राप्त की गई और तीनों को दोष मुक्त कर दिया गया। केस नंबर एसटी 2 /22 में कोर्ट द्वारा आरोपी को आज अपर सत्र न्यायालय श्रीमान पंकज चतुर्वेदी न्यायाधीश की कोर्ट द्वारा तीनों आरोपितों को दोष मुक्त किया गया।