Betul Medical College Update: आचार संहिता लगने के ठीक पहले मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बैतूल में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई। इसके लिए शासन ने कलेक्टर बैतूल को पत्र लिखकर 25 एकड़ शासकीय भूमि की मांग की थी। इस मांग के बाद सवाल खड़े होने लगे थे कि बैतूल शहर के जिला अस्पताल (Betul Medical College Update) से 10 किलोमीटर के दायरे में 25 एकड़ सरकारी भूमि कहां मिलेगी।
लेकिन आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कलेक्टर को सुझाव देकर बताया कि गौठाना में 30 एकड़ शासकीय भूमि है, जिसको चिन्हित कर मेडिकल कॉलेज बनाया जा सकता है।
कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा भोपाल मध्यप्रदेश (Betul Medical College Update) के संदर्भ में गोंगपा जिला अध्यक्ष हेमंत सरियाम ने कलेक्टर को आवेदन देते हुए कहा कि आयुक्त चिकित्सा शिक्षा भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु आपके कार्यालय में संदर्भित पत्र आपके कार्यालय में प्रेषित किया गया है।
नेशनल मेडिकल कौंसिल के नियमानुसार चिकित्सा महाविद्यालय हेतु 25 एकड़ से अधिक भूमि जिला चिकित्सालय के 10 किलोमीटर के भीतर होना आवश्यक है।
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यहां देखें सुझाव – Betul Medical College Update
मेडिकल कालेज हेतु नगर तहसील बैतूल के ग्राम गौठाना में 30 एकड़ से अधिक शासकीय भूमि रिक्त है जिसे चिन्हित किया जाना उचित रहेगा।