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Betul Ki Khabar: मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में आय स्थाई की जरूरत नहीं : अधिवक्ता दिलीप यादव 

Betul Ki Khabar: मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में आय स्थाई की जरूरत नहीं : अधिवक्ता दिलीप यादव 

Betul Ki Khabar:(बैतूल)। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना में बहनों को आय और निवास प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं लगेगी। भाजपा विधि प्रकोष्ठ की बैठक में जिला संयोजक अधिवक्ता दिलीप यादव ने उक्त जानकारी दी है। बैठक में जिला सह संयोजक अधिवक्ता जयदीप रूनवाल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

अधिवक्ता दिलीप यादव ने बताया कि योजना में आय प्रमाण पत्र, स्थाई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार योजना में आय प्रमाण पत्र, स्थाई प्रमाण पत्र की जरूरत नही है।

योजना के फार्म वार्ड में ही शिविर के माध्यम से भरे जाएंगे जिसमें समग्र आईडी केवाईसी से ऐड होना चाहिए, आधार कार्ड बैंक खाता से ऐड होना चाहिए, स्वयं की समग्र आईडी एवं परिवार की समग्र आईडी होना चाहिए। किसी भी माताएं बहन को चिंतित होने की जरूरत नही है। आवेदन भरने की दिनांक 15 मार्च से प्रारंभ होगी एवं 30 अप्रैल को अंतिम तारीख रहेगी। जिला सह संयोजक जयदीप रूनवाल ने कहा विधि प्रकोष्ठ द्वारा नि शुल्क सलाह एवं सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वार्ड स्तर पर किसी भी प्रकार से कोई भी माता और बहनों को फार्म भरने में आ रही परेशानियों के लिए भी विधि प्रकोष्ठ द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

शीतल गोस्वामी जिला प्रभारी मनोनीत

भाजपा जिला अध्यक्ष बबला शुक्ला की सहमति से जिला संयोजक दिलीप यादव ने शीतल गोस्वामी को निशुल्क सहायता प्रभारी नियुक्त किया है। नवनियुक्त जिला प्रभारी महिला अधिवक्ता साथी के साथ वार्ड स्तर पर समस्या का समाधान करेंगे।

बैठक में जिला संयोजक भाजपा विधि प्रकोष्ठ अधिवक्ता दिलीप यादव, जिला सह संयोजक जयदीप रूनवाल, जिला कार्यकारिणी सदस्य अधिवक्ता अरविंद प्रताप सिंह कुशवाह, अधिवक्ता शीतल गोस्वामी, विधान सभा प्रभारी अधिवक्ता विपिन यादव, सह प्रभारी अधिवक्ता राघव बारस्कर, जिला मीडिया प्रभारी अधिवक्ता सुनील अग्रवाल, अधिवक्ता मोतीराम बाघमारे, अधिवक्ता नरेंद्र बेडरे, अधिवक्ता सुनील सोंनकपुरिया, अधिवक्ता योगिता दरवाई, अधिवक्ता नीलम नागवंशी, अधिवक्ता वर्षा बोथरा, अधिवक्ता सुनीता अंबुलकर, अधिवक्ता संतोष बडरे, अधिवक्ता निलेश चोरगढ़, अधिवक्ता राकेश बर्ड सहित अन्य विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ता सदस्य उपस्थित रहे।

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