skip to content

Betul Crime News: नाबालिग से दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा

By Ankit

Published on:

Betul Crime News: नाबालिग से दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा

ताप्ती दर्शन के Whatsapp चैनल से जुड़ें

Join WhatsApp group

Betul Crime News: बैतूल की पॉक्सो अदालत ने घर में घुसकर एक 15 वर्षीय बालिका का बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया गया। घटना साल 2022 की है।

विशेष न्यायालय, (पॉक्सो एक्ट) ने 15 वर्षीय नाबालिग बालिका का बलात्कार करने वाले आरोपी रानू उइके पिता मेहंगु उइके, (30), निवासी-थाना कोतवाली को दोषी पाते हुए, धारा धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट समाहित धारा 376(3) IPC में दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हजार रूपए जुर्माना तथा धारा 450 IPC के अपराध का दोषी पाते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2 हजार रूपए जुर्माना से दण्डित किया गया।

प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एस.पी.वर्मा एवं वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी या अनन्य विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी के द्वारा पैरवी की गई।

Betul Crime News: नाबालिग से दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा

यह हुआ था मामला

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी अमित राय (एडीपीओ) ने बताया 4 अगस्त 2022 को 15 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस चौकी पाढ़र में अभियुक्त रानू उइके के खिलाफ शिकायत की कि बीती रात 10 बजे उसकी माता शौच करने गई थी और उसके पिता बाहर काम करने गए हुए थे। उसे घर पर अकेला पाकर आरोपी रानू उइके ने घर में घुसकर उसका मुंह दबाकर जबरदस्ती उसके साथ बुरा काम किया।

उसकी छोटी बहन घटना के समय आ गयी थी। जिसके कारण आरोपी वहां से भाग गया। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपनी माता को दी। पीड़िता के आवेदन पर पुलिस थाना कोतवाली में अभियुक्त रानू उइके के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी। विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया था, आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें। बैतूल (Betul Latest News) की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहे taptidarshan.com से।

Leave a Comment