MP Election 2023: मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, नाम वापसी के लिए सिर्फ इतना समय, बैतूल में यह है व्यवस्था

MP Election 2023: Nomination process will start in Madhya Pradesh from today, only this much time for withdrawal of nomination, this is the arrangement in Betul

MP Election 2023: मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, नाम वापसी के लिए सिर्फ इतना समय, बैतूल में यह है व्यवस्था
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MP Election 2023: मध्य प्रदेश की विधानसभा क्षेत्रों के लिये निर्वाचन अधिसूचना का आज शनिवार 21 अक्टूबर को प्रकाशन होगा. इसी के साथ नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा. नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की आखिरी डेट 30 अक्टूबर है. साथ ही नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए कलेक्टर ऑफिस सहित जिले के अन्य सभी रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयों में व्यवस्थाएं की गई हैं.

MP Election 2023: मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, नाम वापसी के लिए सिर्फ इतना समय, बैतूल में यह है व्यवस्था
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निर्देशन पत्र जमा करने का नियम – MP Election 2023

बता दें कि, नाम निर्देशन पत्र जमा करते समय रिटर्निंग अधिकारी के केबिन में केवल पांच व्यक्ति ही मौजूद रह सकते हैं. 100 मीटर की दूरी में केवल तीन वाहनों के प्रवेश की अनुमति रहेगी. नाम निर्देशन पत्र 22, 24, 28 और 29 अक्टूबर को छुट्टी के दिनों में नहीं भरे जाएंगे. इसके साथ ही सभी रिटर्निंग अधिकारी के केबिन में सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जाएगी. रिटर्निंग अधिकारी के केबिन में एक आईटी वर्क स्टेशन भी रहेगा और नामांकन प्रकिया की वीडियोग्राफी भी होगी.

वहीं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन (MP Election 2023) के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जा चुकी है. इसी के साथ अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरे जाने का सिलसिला शुरू हो गया है. नाम निर्देशन पत्र 30 अक्टूबर तक भरे जाएंगे. नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक है. नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 31 अक्टूबर को जाएगी. अभ्यर्थी 2 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे. वहीं 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना होगी.

अलग से खुलवाना होगा बैंक खाता – MP Election 2023

विधानसभा चुनाव (MP Election 2023) लड़ने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा. निर्वाचन व्यय की सीमा अधिकतम 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है. सामान्य उम्मीदवारों के लिए निक्षेप राशि 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5 हजार रुपये होगी. रिटर्निंग अधिकारी के केबिन में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी सहित कुल पांच व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं.

इसी तरह किसी एक निर्वाचन क्षेत्र हेतु एक अभ्यर्थी अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है. रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में 100 मीटर के क्षेत्र में केवल तीन वाहनों के प्रवेश की अनुमति होगी. निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र जमा करने हेतु सुविधा एप पर वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान की है.

MP Election 2023: मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, नाम वापसी के लिए सिर्फ इतना समय, बैतूल में यह है व्यवस्था

बैतूल में यहां जमा होंगे नामांकन – MP Election 2023

» मुलताई : विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 129 मुलताई के लिए नाम निर्देशन पत्र कक्ष क्रमांक 7 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुलताई में रिटर्निंग ऑफिसर श्रीमती तृप्ति पटेरिया अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी श्रीमती अनामिका सिंह को प्रस्तुत किए जा सकेंगे.

» आमला : विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 130, आमलाः विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 130 आमला के लिए नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी शैलेन्द्र बड़ोनिया को या सहायक रिटर्निंग अधिकारी श्रीमती पूनम साहू को कक्ष क्रमांक 1 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैतूल में परिदत्त किए जा सकेंगे.

» बैतूल: विधानसक्षा क्षेत्र क्रमांक 131 बैतूल निर्वाचन क्षेत्र के नाम निर्देशन पत्र कलेक्टर कोर्ट कक्ष बैतूल में रिटर्निंग अधिकारी अभिषेक चौरसिया या सहायक रिटर्निंग अधिकारी अतुल श्रीवास्तव को प्रदान किए जा सकेंगे.

» घोड़ाडोंगरी : विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 132 घोड़ाडोंगरी के लिए नाम निर्देशन पत्र कक्ष क्रमांक 01 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहपुर में रिटर्निंग अधिकारी राजीव कहार या सहायक रिटर्निंग अधिकारी श्रीमती सुनयना ब्रम्हे को परिदत्त किए जा सकेंगे.

» भैंसदेही : विधानसभा क्षेत्र 133, भैंसदेही : विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 133 भैंसदेही के लिए नाम निर्देशन पत्र न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी भैंसदेही में रिटर्निंग अधिकारी महेश कुमार बमन्हा या सहायक रिटर्निंग अधिकारी चंद्रपाल इन्वासी को प्रदान किए जा सकेंगे.

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