GST Council Meeting: शराब से आटा तक, GST काउंसिल की बैठक में सस्ती हुई ये चीजें, जानें कितनी होगी बचत
GST Council Meeting: From liquor to flour, these things became cheaper in the GST Council meeting, know how much will be saved

GST Council Meeting: जीएसटी परिषद (GST Council) ने स्पष्ट कर दिया है कि कॉरपोरेट जगत द्वारा अपनी सहायक कंपनियों को दी गई गारंटी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। हालांकि, निदेशक के कंपनी को व्यक्तिगत गारंटी देने पर कोई कर नहीं लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता और राज्यों के समकक्षों वाली परिषद ने शीरे पर जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया।
ऐसा माना जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल के इस फैसले का असर शराब की कीमतों पर भी पड़ेगा। शराब की कीमतों पर कस्टमर्स को राहत मिल सकती है। हालांकि, यह पूरी तरह से राज्यों और शराब कंपनियों पर निर्भर करता है।

गुड़ पर जीएसटी घटाया गया – GST Council Meeting
जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सीतारमण ने कहा कि गुड़ पर जीएसटी में कटौती से गन्ना किसानों को फायदा होगा और वे अपना बकाया तेजी से भुगतान कर सकेंगे। उन्होंने कहा है कि परिषद और हम सभी को लगता है कि इससे पशु आहार बनाने की लागत भी कम हो जाएगी, जो बड़ी बात होगी।
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आटा पर फैसला – GST Council Meeting
काउंसिल ने लेबल वाले मोटे अनाज के आटे पर पांच प्रतिशत कर लगाने का फैसला किया। आटे को पैक करके उस पर लेबल लगाकर बेचने पर जीएसटी लागू होगा। ऐसा आटा, जिसमें कम से कम 70 प्रतिशत मोटे अनाज हों, उसे खुला बेचने पर शून्य प्रतिशत जीएसटी लागू होगा, लेकिन पैक करके और लेबल लगाकर बेचने पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
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शीरा पर टैक्स कटौती का फायदा – GST Council Meeting
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शीरे पर जीएसटी में कटौती से गन्ना किसानों को फायदा होगा और उनका बकाया तेजी से चुकाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी को लगता है कि इससे पशु चारा बनाने की लागत में भी कमी आएगी, जो बड़ी बात होगी।

ईएनए को जीएसटी से छूट है – GST Council Meeting
बैठक में मानव उपभोग के लिए शराब पर कर लगाने का अधिकार भी राज्यों को सौंपा गया। ऐसी स्थिति में, मानव उपभोग के लिए अतिरिक्त तटस्थ अल्कोहल (ईएनए) को जीएसटी से छूट दी जाएगी, जबकि औद्योगिक उपयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले ईएनए पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा।

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को झटका – GST Council Meeting
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर शुरू से ही 28 फीसदी जीएसटी लागू था। बता दें कि दिल्ली और गोवा जैसे राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो पर पिछली तारीख से टैक्स की मांग का मुद्दा उठाया है।
मल्होत्रा ने कहा- कुछ सदस्यों ने पिछली तारीख से टैक्सेशन का मुद्दा उठाया। उन्हें बताया गया कि यह पिछली तारीख से लागू नहीं किया गया है, बल्कि यह पहले से ही कानून में था। ये देनदारियां पहले से ही मौजूद थीं, क्योंकि ये ऑनलाइन गेम दांव लगाकर खेले जाते थे… दांव या जुए के चलते इन पर पहले से ही 28 प्रतिशत जीएसटी लग रहा था।
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