Breaking News: कल से नवरात्र पर्व शुरू होने वाला है। इस अवसर पर जगह-जगह पर गरबा कार्यक्रम होते हैं। गरबा आयोजन को लेकर प्रशासन और पुलिस ने निर्देश जारी किए हैं। पुलिस और प्रशासन के द्वारा आयोजनों के लिए अनुमति दी जा रही है, लेकिन कुछ नियमों और शर्तों का पालन करने पर ही अनुमति दी जाएगी। अगर नियमों और शर्तों का उल्लंघन कोई करता है तो उसे पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस उल्लंघन करने या नियमों का पालन नहीं करने वालों पर ड्रोन के द्वारा नजर रखेगी।
Breaking News- पुलिस ड्रोन कैमरे के माध्यम से रखेगी नजर
जानकारी के मुताबिक बैतूल शहर में 12 जगह गरबे के कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसमें पुलिस ने विशेष रूप से बताया है कि रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों जैसे- डीजे, सांउड आदि का उपयोग नहीं होना चाहिए। साथ ही कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए रात 10 बजे के बाद डीजे का प्रयोग ना करने की चेतावनी भी दी है। रात 10 बजे के बाद पुलिस ड्रोन कैमरे के द्वारा निगरानी रखने वाली है। अब देखना यह है कि पुलिस अपना काम कितनी गंभीरता से करेगी, यह तो आगे होने वाले आयोजनों के समय दिखेगा।
बैतूल शहर में 12 स्थानों पर गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम गंज थाना क्षेत्र में तथा कोतवाली थाना क्षेत्र में होने वाला है। गंज थाना प्रभारी रविकांत डहेरिया ने बताया कि पुलिस ने आयोजकों के साथ बैठक कर उनको नियम-शर्तों के बारे में बताया और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा है, यह भी कहा कि नियम-शर्तों क्या पालन नहीं करने पर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कोतवाली थाना प्रभारी देवकरण डहेरिया ने कहा की उनके क्षेत्र में 6 गरबा महोत्सव का आयोजन होने वाला है। में गरबा कार्यक्रमों पर ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जाएगी। उन्होंने आयोजकों के साथ बैठक कर उन्हें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बारे में बताया और पालन करने को कहा है। आयोजकों को भी कार्यक्रम स्थल पर लाइट, पार्किंग, सीसीटीवी कैमरे, एंबुलेंस आदि आयोजन से जुड़ी जरूरतों का इंतजाम करना जरूरी है।
Breaking News- पुलिस ने दिए यह निर्देश
कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए पर्याप्त सुरक्षा बल या वॉलेंटियर्स तैनात करना आवश्यक है, और निज़ी सुरक्षाकर्मियों का चरित्र सत्यापन भी कराएं।
सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी
कार्यक्रम स्थल पर किसी भी प्रकार के अवांछनीय तत्वों पर निगरानी हेतु सभी स्थानों पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है।
डीजे व साउंड के संबंध में गाइडलाइन का करें पालन
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सुप्रीम कोर्ट और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए समय सीमा में ही बजाएं।
अनुमति लेने जरूरी
आयोजन के लिए पुलिस और प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ही गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया जाए।
यातायात प्रबंधन
कार्यक्रम स्थल के आसपास गाडि़यों को नियंत्रित करने के लिए कर्मचारियों की तैनाती और पार्किंग की व्यवस्था की होना जरूरी है।
भीड़ प्रबंधन
गरबा महोत्सव में आने वाले अतिथि/ आगंतुकों हेतु प्रवेश और निकास के अलग-अलग गेट बनाए जाए।
अग्नि सुरक्षा
आयोजन स्थल पर अग्नि शमन यंत्र और आग बुझाने के उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए।
चिकित्सा सुविधा और आपातकालीन स्थिति
प्राथमिक उपचार किट और आवश्यकता अनुसार एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करें। आपातकालीन संपर्क नंबर स्थल पर प्रदर्शित किए जाएं।
स्वच्छता और स्वास्थ्य
कार्यक्रम स्थल पर स्वच्छता और कूड़ा निपटान की समुचित व्यवस्था की जाए।