Betul Samachar: मारपीट के तीन साल पुराने मामले में सीजेएम कोर्ट ने आरोपी को 6 माह के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। सड़क पर बाइक खड़े करने जैसे मामूली विवाद में मारपीट का यह मामला दर्ज किया गया था।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल ने मारपीट करने वाले आरोपी नाथूराम पिता गोंदूजी गावण्डे, (52) निवासी-बैतूल को धारा 325 IPC के अपराध में दोषी पाते हुए 6 के कारावास और 1 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया। मामले में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अभय सिंह ठाकुर ने पैरवी की थी।
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यह हुआ था विवाद (Betul Samachar)
पीड़ित सत्यभामा ने थाना गंज बैतूल में 25 मार्च 2021 को शिकायत की थी कि रात की रात 10 बजे आरोपी नाथूराम रोड पर गाड़ी खड़ी करने की बात पर गालियां दे रहा था। जब उसे गाली देने से मना किया तो उसने मारपीट शुरू कर दी। सड़क पर घसीटा और पिटाई की गई। इसकी उसने एफआईआर दर्ज करवाई थी।