Betul Samachar: बैतूल में आज रेलवे कैंप कोर्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान आरपीएफ ने रेलवे एक्ट के तहत रेलवे स्टेशन क्षेत्र में विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान भी चलाया। रेलवे न्यायालय भोपाल ने यहां कैंप किया था। आरपीएफ थाना प्रभारी राजेश बनकर ने बताया की आज शुक्रवार रेल्वे स्टेशन बैतूल में रेलवे कैंप कोर्ट का आयोजन किया गया था। जिसमे आर पी एफ थाना बैतूल द्वारा रेल्वे एक्ट के तहत रेल स्टेशन एरिया में विभिन्न धाराओं के तहत अभियान चलाया गया।
Betul Samachar: बैतूल में 128 मामले आमने आने से लगी आरपीएफ कोर्ट
इन मामलों में की गई कार्रवाई
थाना प्रभारी के मुताबिक आज की गई कार्रवाई में मुख्यत: अवैध रूप से खान पान की सामग्री बेचने वाले धारा 144 के कुल 64 केस, विकलांग कोच में यात्रा करने वाले धारा 155 के कुल 29 केस, पायदान पर यात्रा करने वाले धारा 156 के कुल 03 केस ,और अवैध रूप से रेल परिसर के प्रवेश करने वाले धारा 147 के कुल 22 केस, ट्रेन में चैन पुलिंग करने वाले कुल 07 केस, नो पार्किंग में वाहन पार्क करने वाले 02 केस और सार्वजनिक सूचनाओं को विरुपित करने वाले धारा 166 का 01 केस, ऐसे कुल 128 केसेस को रेल न्यायालय के सामने पेश किया गया।
जहां पर सभी से कुल 1 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक विधाधर यादव, एएसआई देशमुख,सोबरन सिंग, श्रवण पवार, प्रधान आरक्षक,फरहा खान, कुलवंत, मदनलाल,पासवान,आरक्षक मंजीत, बोसोंदर,धर्मेंद्र, महिला आरक्षक ताप्ती की भूमिका रही। आर पी एफ बैतूल की यह अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। जिसमें इतनी बड़ी संख्या में आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दंडित किया गया है।