Betul Ki Khabar: बैतूल की जेएमएफसी कोर्ट ने कच्ची शराब के साथ पकड़े गए एक आरोपी को एक साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी साइकिल पर शराब ले जाते चार साल पहले पकड़ा गया था।
मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 60 लीटर अवैध हाथ-भट्टी कच्ची महुआ शराब को अपने कब्जे में रखकर साइकिल से उसका परिवहन करने वाले आरोपी मो हसीब पिता इकबाल खान (42) को धारा म.प्र. आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया।
ऐसे पकड़ा गया था आरोपी (Betul Ki Khabar)
10 अगस्त 2019 को पुलिस थाना गंज में पदस्थ एएसआई जुगलकिशोर सिंह को मुखबिर से जानकारी मिली कि मो. हसीब खान साइकिल पर दो तरफ केन में अवैध रूप से शराब बांधकर इंदिरा कालोनी की तरफ जा रहा है।
पुलिस जब पीडब्ल्यूडी ऑफिस पहुंची तो वहां हसीब खान अपनी साइकिल पर आगे व पीछे 15-15 लीटर की 4 केन लाते हुए दिखाई दिया। आरोपी को पकड़कर साइकिल पर रखी केन की जांच करने पर चारों केनों में हाथ-भट्टी की महुआ शराब होना पाया गया। मौके पर ही नापतौल करने पर यह कुल 60 लीटर निकली।