Betul Crime News: मुलताई जिला अपर सत्र न्यायालय ने नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले 53 साल के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास सहित 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मालिनी देशराज ने पैरवी की।
उन्होंने बताया कि पीड़िता के भाई ने थाना मुलताई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने रिपोर्ट में बताया था कि 17 जनवरी 2018 को सुबह करीब 5.30 बजे जब उसने देखा तो उसकी बहन घर पर नहीं थी। जिसकी तलाश करने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट 19 जनवरी 2018 को दर्ज कराई गई थी।
Betul Crime News: 53 वर्ष के व्यक्ति ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा
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उसके बाद पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया था। पूछताछ में पीड़िता ने बताया था कि आरोपी किशोरी पिता लक्ष्मण हजारे उसे सह आरोपी के घर पर लेकर गया था। जहां उसके साथ गलत काम किया था। आरोपी पीड़िता से करीब 2 साल से बात करता था। घटना के एक साल पहले भी आरोपी पीड़िता को महाराष्ट्र ले गया था और वहां भी उसके साथ गलत किया।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुलताई थाने में पदस्थ उपनिरीक्षक प्रशांत पाल और संदीप परतेती ने जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। उक्त प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी किशोरी पिता लक्ष्मण हजारे (53) को दोषी पाते हुए शनिवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 ‘क’ समाविष्ट करते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।