Betul Crime : दिनांक 26.10.2024 को फरियादी संतोष पिता लक्ष्मीचंद साहू, निवासी ताप्ती वार्ड, मुलताई ने थाना मुलताई में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह गल्ला खरीद-बिक्री का व्यवसाय करता है। 15-16 अक्टूबर 2024 को उनके गोदाम (ग्राम चौथिया) से 42 टन गेहूं लेकर दो ट्राले (क्रमांक आरजे 09 जीडी 9475 और आरजे 09 जीडी 9476) हैदराबाद के संगारेड्डी के लिए रवाना किए गए थे। तय समय सीमा (2 दिन) में माल नहीं पहुंचने पर ड्राइवरों से संपर्क किया गया, जिन्होंने अगले दिन माल पहुंचाने की बात कही। इसके बाद दोनों ट्रक ड्राइवरों ने अपने फोन बंद कर लिए। दिनांक 26.10.2024 तक माल गंतव्य पर नहीं पहुंचा, जिससे फरियादी को लगभग ₹25,54,408 का नुकसान हुआ।
अपराध पंजीयन
फरियादी संतोष पिता लक्ष्मी चंद साहू निवासी ताप्ती वार्ड मुलताई की रिपोर्ट पर चालकों द्वारा फरियादी से धोखाधड़ी करने चल पूर्वक किसी और के द्वारा भरोसे पर दी गई संपत्ति को गबन करने का अपराधिकृत करना पाए जाने पर थाना मुलताई में अपराध क्रमांक 749/2024 दर्ज किया जाकर धारा 318(4), 316(2), 316(3), 3(5) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।
जांच एवं कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक बैतूल, श्री निश्चल एन. झारिया के निर्देश पर एसडीओपी मुलताई एवं थाना प्रभारी मुलताई द्वारा त्वरित कार्रवाई हेतु विशेष टीम गठित की गई। गठित टीम में सउनि श्रीराम माण्डवी, प्रआर 435 गजराज सिंह, एवं आरक्षक 167 सतेंद्र पाल को राजस्थान भेजा गया।
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टीम की सफलता
टीम ने तत्परता दिखाते हुए तीन आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया और कुल ₹1,30,00,000 मूल्य का मशरूका (42 टन गेहूं और दोनों ट्रक) बरामद किया।
गिरफ्तार आरोपी
1. आबिद पिता मुंशीखां, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम सादलखेडा, थाना निकुम्भ, जिला चित्तौड़गढ़।
2. इशाद पिता मुंशीखां, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम सादलखेडा, थाना निकुम्भ, जिला चित्तौड़गढ़।
3. मदन पिता बरदीचंद कुमावत, निवासी ग्राम आवलहेडा, थाना बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़।
प्रकरण की उपलब्धि
- त्वरित कार्रवाई से राजस्थान से तीन आरोपी गिरफ्तार।
- 42 टन गेहूं और दो ट्रक बरामद।
- आरोपियों को न्यायालय में पेश कर उपजेल मुलताई भेजा गया।
- पुलिस अधीक्षक बैतूल, श्री निश्चल एन. झारिया ने टीम की सराहना की और भविष्य में भी इसी तरह की त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।